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फर्जी बीमा दावा करने वाले वकीलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से सुप्रीम कोर्ट नाराज


  • नई दिल्ली, । उच्चतम न्यायालय ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत फर्जी दावे से बीमा कंपनियों को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने वाले वकीलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने गंभीर मामले में अधिवक्ताओं पर ही आरोप है।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि यह यूपी बार काउंसिल की ओर से उदासीनता और असंवेदनशीलता को दर्शाता है। कोर्ट ने बार काउंसिल के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को इस पर गौर करने के लिए कहा है।

पीठ ने कहा कि ऐसे में यह राज्य की बार काउंसिल का कर्तव्य है कि वह मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत फर्जी दावे दायर करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करे। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बार काउंसिल आफ स्टेट कार्रवाई करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है और इसलिए अब बार काउंसिल आफ इंडिया को कदम उठाना होगा और गलती करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी होगी।