पटना

बेगूसराय: आरडीडी ने प्रधानाध्यापिका को निलंबित करने का दिया आदेश


बेगूसराय (आससे)। आरडीडीई ने  प्रधानाध्यापिका को निलंबित करने का दिया आदेश, उक्त मामला मध्य विद्यालय हेमरा का है जहां प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी उक्त विद्यालय का स्थलीय जांच किया था। लेकिन इसके बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहे थे। इसी को लेकर क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने पत्र प्रेषित कर प्रधानाध्यापिका माला कुमारी को निलंबित करते हुए इसकी जानकारी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय को देने को कहा है।

बताते चले कि  इस विद्यालय से संदर्भित मामला लोकायुक्त में भी दर्ज करवाया गया है जिसमें विभाग के कई पदाधिकारी को पार्टी बनाया गया है। टीएलएम खरीद में घोटाले का आरोप, समेत कई आरोप लगाया गया था। जिसकी जाँच बीईओ ने किया था। जिसकी जाँच की प्रति विभाग को दिया गया था। जिसके बाद, डीपीओ ने कार्रवाई करने का आदेश दिया। कार्रवाई नहीं हुई तो आरडीडीई तक हुई शिकायत। कार्रर्वाई के नाम पर तिथि बदलते रही है। लेकिन जब मामला लोयुक्त गया तो अब आरडीडीई ने भी एचएम को दोषि मानते हुए डीईओ को एच्एम को निलंबित कर रिपोर्ट देने को कहा है।

हेमरा मध्य विद्यालय की प्रधानाध्यापिका माला कुमारी को बचाने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए है यही वजह रहा है कि अभी तक निलंबित नहीं की गई जबकि निलंबन के लिए पूर्व में ही लिखा गया था अब देखना यह होगा कि क्या अब निलंबित करते हैं या फिर कोई नए बहाने निकालकर बचाने की मुहिम में जुट जाएंगे। अनिल कुमार और अन्य ग्रमीणों की लोकायुक्त में परिवाद दायर करने के बाद आरडीडीई ने डीईओ को 24 अप्रैल को निर्देश दिया है।

आरडीडीई मो. फैयाजुर रहमान, ने कहा है कि कि माला कुमारी मध्य विद्यालय हेमरा के संबंधित में कई परिवाद पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हो रहे हैं। प्राप्त परिवाद पत्र की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई कर प्रतिवेदन देने को कहा गया था। लेकिन आपके द्वारा कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन कार्यालय को उलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

आरडीडीई ने कहा है कि अनिल कुमार और अन्य ग्रामीणों के आवेदन पत्र के साथ डीईओ के पत्र से स्पष्ट होता है कि माला कुमारी मध्य विद्यालय हेमरा द्वारा सरकारी कार्य में व्यावधान उत्पन्न किया जा रहा है। उन्होनें डीईओ को विद्यालय के एचएम को सरकारी कार्य में व्यावधान उत्पन्न करने, स्वेच्छाचारिता विद्यालय के अनुशासन भंग करने विभागीय कार्य में अभिरूची नहीं लेने के आरोप में शीघ्र निलंबित करते हुए कार्यालय को अवगत कराने का आदेश दिया है।