पटना

बेगूसराय: उपस्थिति पंजी के पीछे छिपा है कोई राज उद्भेदन करेगी पुलिस


बेगूसराय (आससे)। आरोप-प्रत्यारोप पर लगा विराम दोनों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराने का दिया आदेश। उक्त मामला मटिहानी प्रखंड के बदलपुरा श्रुति विद्या परियोजना कन्या उच्च विद्यालय की है। प्रभारी प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक मुंगेर के पत्रांक 178, 20 फरवरी 2021 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक को श्रुति विद्या परियोजना कन्या उच्च विद्यालय बदलपुरा की प्रभारी प्रधानाध्यापिका किरण देवी एवं तत्कालीन लिपिक धीरेंद्र कुमार वर्तमान में पदस्थापित ओमर बालिका उच्च विद्यालय के विरुद्ध मटिहानी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

ज्ञात हो कि उपरोक्त विद्यालय के भूतपूर्व लिपिक मनोज कुमार की 1 जनवरी 1989 से 31 दिसंबर 1997 तक की उपस्थिति पंजी उपलब्ध नहीं कराने के कारण प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया था। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने स्थलीय जांच के दौरान प्रभारी प्रधानाध्यापिका ने संबंधित लिपिक की उपस्थिति पंजी उपलब्ध नहीं करा पाए और तत्कालीन लिपिक धीरेंद्र कुमार पर आरोप लगाया कि वे उपस्थिति पंजी उनके द्वारा नहीं दिया गया है। इसी को लेकर क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक मुंगेर ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया था।

उक्त मामले में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि 1 जनवरी 1989 से दिसंबर 1997 तक उपस्थिति पंजी उपलब्ध नहीं है। वहीं 1997 के बाद की उपस्थिति पंजी विद्यालय में उपलब्ध है। इसी को लेकर क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने प्रभारी प्रधानाध्यापक से पूछा कि 1997 के बाद जब उपस्थिति पंजी उपलब्ध है तो इसके पूर्व की उपस्थिति पंजी कहां है जिस पर प्रभारी प्रधानाध्यापिका किरण कुमारी ने बताया कि तत्कालीन लिपिक धीरेंद्र कुमार, संबंधित लिपिक मनोज कुमार का उपस्थिति पंजी हस्तगत नहीं कराया गया।

इसी को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। 24 घंटे के अंदर प्राथिमिकी दर्ज कर विभाग को रिपोर्ट करने को कहा है। ज्ञात हो कि लिपिक मनोज कुमार की मौत 2004 में ही हो गई थी।