पटना

बेगूसराय: क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक मुंगेर ने डीईओ के पत्र को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया


बेगूसराय (आससे)। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक मुंगेर ने बेगूसराय के जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्गत पत्र 444 को स्थगित किया। इस पत्र के निकलते ही कई तरह के सवाल शिक्षकों के बीच उठने लगे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां एक ओर ज्ञापांक 444 को रद्द किया गया है तो वहीं क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक मुंगेर ने उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों पर माध्यमिक शिक्षा का कलैंडर ही लागू होगा ऐसा उन्होंने मोबाइल से बातचीत के दौरान बताया।

बताते चलें कि क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक मुंगेर को वीरपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय खरमौली के प्रधानाध्यापक संत कुमार एवं अन्य 13 शिक्षकों के संयुक्त हस्ताक्षरित परिवाद पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के ज्ञापांक 444 दिनांक 25 फरवरी 2021 को निरस्त करने का अनुरोध परिवाद पत्र के माध्यम से किया गया था। इसी आलोक में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक मुंगेर ने 8 सितंबर 2017 की कंडिका 1-4 में दिए गए पारा का हवाला देते हुए ज्ञापांक 2178 विशेष सचिव शिक्षा विभाग के आदेश को मानते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के ज्ञापांक 444 को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का आदेश दिया।

वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशक पटना के पत्रांक 1102 के पारा 6 का क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के द्वारा स्थगित पत्र में कोई जिक्र ही नहीं है। जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत परवीन ने पत्रांक 444 में माध्यमिक शिक्षा निदेशक पटना के पत्रांक 1102 के पारा 6 का हवाला देते हुए यह पत्र निर्गत किया गया था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि राज्य के कई जिलों में ज्ञापांक के 1102 मान्य है। तो वही मुंगेर प्रमंडल के एक जिले में भी माध्यमिक शिक्षा निदेशक का पत्र मान्य है। जब इस संदर्भ में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक मुंगेर से बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि यह आदेश सिर्फ बेगूसराय जिले के लिए है तो इस पर जानकारी लिया गया कि आप ही के प्रमंडल में अन्य जिलों में यह पत्र मान्य है जिस पर क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने बताया कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अगर यह मान्य है तो कोई भी नियम पूरे प्रमंडल में एक ही होंगे।

फिलहाल बेगूसराय जिले से संदर्भित मामला संज्ञान में आया था। जिसे मैंने तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का आदेश दिया हूँ। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मैं कार्यरत शिक्षक पर छुट्टी हाई स्कूल का ही मान्य होगा। इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव डॉ सुरेश प्रसाद राय से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने बिना विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न पत्रों का अनदेखी कर पत्रांक 444 को स्थगित किया है। तो वही ज्ञापांक 1102 के पारा 6 का कोई जिक्र नहीं करना कई तरह के संदेह को खड़ा करता है।

वहीं व्यापक शिक्षा हित के विरुद्ध आदेश है। इस मामले को शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा विभाग के निदेशक के पास रखूंगा। फिलहाल उत्क्रमित माध्यमिक शिक्षकों में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक की निर्गत पत्र को लेकर काफी क्षोभ है। अब देखना यह होगा कि यह मामला और भी आगे बढ़ता है या फिर यहीं पर विराम लग जाएगी।