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बॉम्बे हाईकोर्ट: दुष्कर्म मामले में बरी तेजपाल को नोटिस, गोवा सरकार ने दायर की है अपील


न्यायमूर्ति एससी गुप्ते ने गोवा सरकार की अपील पर तेजपाल को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति गुप्ते ने तेजपाल की रिहाई के सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ गोवा सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई के लिए 24 जून की तारीख तय की है। उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्री विभाग को मामले से जुड़े सभी कागजातों और अन्य दस्तावेजों को सत्र अदालत से मंगवाने का भी निर्देश दिया है।

गुप्ते ने कहा, ‘यह फैसला इसे लेकर है कि उसने (पीड़िता ने) कैसी प्रतिक्रिया दी है। इस पर कुछ अवलोकन हैं। यह दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए नियम-पुस्तिका जैसा है।’ उच्च न्यायालय ने कहा कि फैसले में अभियोजन पक्ष के मामले को शामिल नहीं किया गया है। गुप्ते ने कहा कि फैसला सीधे मामले के सार में और फिर पीड़िता के साक्ष्यों व गवाहों के बयानों को ध्यान में रखकर दिया गया है।

अदालत ने इसे लेकर कहा, ‘यह प्रथम दृष्टया रिहाई के खिलाफ दायर अपील पर विचार करने का मामला लगता है। प्रतिवादी (तरुण तेजपाल) को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया जाता है और 24 जून तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा जाता है।’ उच्च न्यायालय ने कहा कि वह फैसले में कही गई इन बातों समेत तमाम अन्य पहलुओं पर सुनवाई की अगली तारीख पर चर्चा करेगा।

उच्च न्यायालय की पीठ ने ये टिप्पणियां तब कीं जब गोवा सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सत्र अदालत के 527 पन्नों के फैसले के कुछ हिस्सों को पढ़ा। इनमें पीड़िता के व्यवहार (कथित घटना के दौरान और बाद में) का जिक्र किया गया है। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने फैसले के इन हिस्सों को पढ़ते हुए कहा कि इसमें वर्णन ‘अत्यधिक असंभवता’ का था।