चंडीगढ़। भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा मामले पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने बग्गा को 5 जुलाई तक राहत दे दी है। इससे पहले हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिए थे कि वह बग्गा के खिलाफ 10 मई तक दंडात्मक कार्रवाई न करे।
आज की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अब बग्गा को 5 जुलाई तक राहत दे दी है। दरअसल, शनिवार को मोहाली कोर्ट ने तजिंदर पाल बग्गा के गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट के आदेश किए थे।
बग्गा को 23 मई तक कोर्ट में पेश करने को कहा गया था। इस आदेश को बग्गा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। शनिवार देर रात हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई की थी। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने आश्वासन दिया कि 10 मई तक बग्गा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।