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मद्रास HC का तमिलनाडु सरकार को आदेश, मानसिक रूप से बीमार लोगों को चार हफ्ते में लगाई जाए कोरोना वैक्सीन


  • देश में कोरोना के मामले अब कम होत नजर आ रहे हैं और टीकाकरण अभियान में तेजी देखी जा रही है. इसी बीच मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को चार सप्ताह के भीतर मानसिक रूप से बीमार लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का आदेश जारी किया. कोर्ट ने राज्य सरकार से समय सीमा समाप्त होने के एक हफ्ते बाद रिर्पोट पेश करने को कहा.

चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने चेन्नई एनजीओ CHEER द्वारा एक जनहित याचिका के जवाब में सोमवार को यह आदेश जारी किया. याचिका में मानसिक बीमारी से पीड़ित बेघर लोगों की पहचान, उनके पुनर्वास और टीकाकरण सहित उनके लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की मांग की गई है.

‘विकलांगों को घर जाकर लगानी चाहिए वैक्सीन’

पीठ ने कहा कि याचिका ने महामारी के दौरान मानसिक रूप से बीमार रोगियों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित किया. इसमें कहा गया है कि विकलांग लोगों के घर जाकर उन्हें वैक्सीन लगाई जाए. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को इसके लिए एक विशेष अभियान चलाना चाहिए, जिसमें मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए. कई ऐसे लोग हैं जिनका परिवार नहीं है और वह सकड़ों पर घूमते हैं.