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मस्जिद सीढ़ियों में केशवदेव विग्रह मामले में सुनवाई अब नए साल में, हाईकोर्ट के हैं ये निर्देश


 आगरा। आगरा मस्जिद सीढ़ियों में केशवदेव विग्रह मामले में सुनवाई 4 जनवरी को होगी। कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुरजी महाराज के सरंक्षण में गठित श्रीकृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट’ द्वारा 11.05.23 को न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड), आगरा के समक्ष वाद संख्या 518/23 डाला गया था।

जिसमें माननीय न्यायालय से आगरा स्थित मस्जिद (जहांआरा बेगम मस्जिद) की सीढ़ियों में दबाई गयी भगवान केशवदेव के विग्रहों को वापस दिलवाने की प्रार्थना की गयी थी।

अब छह महीने में निपटाया जाएगा मामला

कई माह बीतने के बावजूद भी विपक्षीगणों द्वारा न्यायालय में मामले को टालने के प्रयास किये जा रहे हैं । इसको लेकर ‘श्रीकृष्णजन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट’ द्वारा हाईकोर्ट में अपील की गयी । इस मामले में दिनांक 21 नवम्बर 23 को उच्च न्यायालय ने लोअर कोर्ट को 6 माह में निपटारा करने का निर्देश जारी किया है।

 

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने पीठासीन न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव के समक्ष केस के तथ्य रखे। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि केस में विपक्षी संख्या 2 जामा मस्जिद उपस्थित हो चुका है। विपक्षी संख्या 1 सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अभी तक उपस्थित नहीं हुआ है।

जामा मस्जिद ने वाद के रिजेक्शन के लिए आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता में प्रार्थना पत्र दिया है। जिस पर न्यायालय ने सुनवाई की तिथि चार जनवरी नियत की है। केस में श्रीभगवान श्रीकृष्ण लला, योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट, क्षत्रिय शक्तिपीठ विकास ट्रस्ट, अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह व अनंजय सिंह वादी है व उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व जामा मस्जिद पक्ष प्रतिवादी है।

सोमवार को सुनवाई के दौरान विपक्षी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अनुपस्थित रहा, ट्रस्ट के अध्यक्ष व अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि माननीय न्यायालय ने केस की अगली तिथि 04-01-2024 नियत की है। जिसमें जामा मस्जिद द्वारा दाखिल आदेश 7 नियम 11 पर वह आपत्ति दाखिल करेंगे व बहस करेंगे। न्यायालय आज वादी पक्ष को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को व्यक्तिगत रजिस्ट्री द्वारा पैरवी करने का आदेश दिया व अगली तिथि को जामा मस्जिद के 7-11 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई अगली तिथि चार जनवरी नियत की।

देवकीनंदन के निर्देश पर प्रस्तुत मुकदमे में लघुवाद न्यायाधीश द्वारा अग्रिम सुनवाई के लिए पत्रावली पर 19 दिसम्बर नियत की। उक्त मामले में प्रतिवादी इंतजामिया कमेटी द्वारा संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसकी सुनवाई के लिए अदालत ने ये तारीख नियत की है।