राजस्थान राष्ट्रीय

राजस्थानमें मासूमसे रेप के मामले में २६ दिनमें सुनायी फांसी की सजा


जयपुर। राजस्थान के झुंझुनू जिले में कोर्ट ने नजीर पेश करते हुए पांच साल की बच्ची से रेप के मामले में सिर्फ 26 दिनों में सुनवाई पूरी कर ली और फांसी की सजा सुना दी। ए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पोस्को) कोर्ट में यह सुनवाई चली। पुलिस ने बताया कि कोर्ट का पूरा प्रोसेस सिर्फ 26 दिनों तक ही चला। पीओसीएसओ   कोर्ट के न्यायाधीश सुकेश कुमार जैन ने बुधवार को सजा सुनाते हुए कहा,सुनवाई के दौरान, अदालत ने तुम्हारी आंखों में एक बार भी पश्चाताप नहीं देखा। अगर तुम्हारी आंखों में पश्चाताप होता, तो सजा कुछ और होती।पांच साल की बच्ची को 19 फरवरी को शाम 6.25 बजे उसके घर से किडनैप कर लिया गया था। वह उस समय अपने कजिन्स के साथ खेल रही थी। 20 वर्षीय आरोपी सुनील कुमार ने बच्ची को किडनैप कर एक अलग जगह ले जाकर रेप किया। कोर्ट ने त्वरित जांच के लिए पुलिस की सराहना की। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा,पुलिस द्वारा की गई जांच बहुत अच्छी जांच का एक उदाहरण है, जिसमें वैज्ञानिक, इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल सहित हर सबूत को बहुत अच्छी तरह से प्रमाणित किया गया। इसे एक आदर्श जांच माना जा सकता है। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले को एक स्टडी के रूप में लेना चाहिए। जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) हवा सिंह घुमरिया ने बताया कि पुलिसिया जांच के दौरान 40 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए और लगभग 250 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए। उन्होंने कहा,जल्द से जल्द चार्जशीट पेश करने के लिए, पुलिस ने इस मामले में रोजाना 12 से 13 घंटे काम किया और इसे 10 दिनों के भीतर पेश किया। 26 दिनों के भीतर मौत की सजा भी सुनाई गई। नाबालिग के साथ बलात्कार का यह पहला मामला है जहां मौत की सजा इतनी जल्दी घोषित की गई थी। घुमरिया ने बताया कि फैसले से समाज में एक मजबूत संदेश जाएगा।