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‘रोशनी एक्ट’: जम्मू-कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम का भी था सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा!


  • नयी दिल्ली : जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कविंदर गुप्ता भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किये हुए थे. उन्होंने जिन्होंने जिला विकास परिषद चुनावों के लिए विवादास्पद रोशनी अधिनियम (अब रद्द) के तहत निजी व्यक्तियों को राज्य की भूमि के हस्तांतरण को “भूमि जिहाद” बताया था. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पिछले नवंबर में वह खुद 2010 से 2017 की शुरुआत तक राज्य की भूमि के अवैध कब्जाधारी थे.

एडवोकेट शेख शकील द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन के तहत भलवाल तहसीलदार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कविंदर गुप्ता ने दो अन्य लोगों सुभाष शर्मा और शिव रतन गुप्ता के साथ संयुक्त रूप से 23 कनाल, 9 मरला (8 कनाल = 1 एकड़ या 4,047 वर्ग मीटर, 1 मरला = 270 वर्ग फुट) यह कब्जा खसरा नंबर 1789 पर 2010 और 2016 के बीच जम्मू जिले में भलवल तहसील के घिंक गांव में किया गया.

शर्मा एक स्वतंत्र पार्षद हैं और जम्मू नगर निगम में इंद्रा कॉलोनी, जानीपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं. वहीं शिव रतन गुप्ता इंद्रा कॉलोनी के रहने वाले हैं. कविंदर गुप्ता और शर्मा दोनों ने घिंक गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा की बात से इनकार किया है. गुप्ता ने कहा कि मैं अपने माता-पिता की कसम खाता हूं कि मुझे नहीं पता कि राजस्व अधिकारियों ने 23 कनाल और 9 मरला राज्य भूमि मेरे नाम पर कब और कैसे कर दिया.