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सुप्रीम कोर्ट की रेलवे को फटकार


  1. नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में रेलवे की उस जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए सोमवार को रेलवे की खिंचाई की जहां एक रेल लाइन का निर्माण होना है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करना रेलवे का ‘वैधानिक दायित्व’ है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सार्वजनिक परियोजना को आगे बढ़ाना है और प्राधिकारियों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी।

जस्टिस ए.एम.खानविलकर और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की पीठ ने कहा कि परियोजना को आगे बढ़ाना है। यह एक सार्वजनिक परियोजना है। आप अपनी योजनाओं और बजट व्यवस्था का मजाक बना रहे हैं। जो अतिक्रमण कर रहे हैं उन्हें हटाए। हटाने के लिए कानून है। आप उस कानून का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। पीठ ने रेलवे की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के एम नटराज से कहा कि यह आपकी संपत्ति है और आप अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर रहे हैं। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करना आपका एक वैधानिक दायित्व है।” शीर्ष अदालत दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गुजरात और हरियाणा में रेलवे की जमीनों से अतिक्रमण हटाने से संबंधित मुद्दे उठाए गए हैं।