नई दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स रैपिडो और उबर को झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब तक सरकार कोई नीति नहीं बनाती, तब तक दिल्ली में दोपहिया टैक्सी नहीं चल सकतीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर आदेश पर रोक लगा दी।
वहीं, दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह 30 जून तक दोपहिया गैर-परिवहन वाहनों को चलाने के लिए एक नीति लेकर आएगी।
Post Views: 521 तेहरान। ईरान में शनिवार को इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने वाले एक एजेंट को फांसी की सजा दे दी। इस बात की जानकारी ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने दी है। शख्स को दी गई फांसी रिपोर्ट में कहा गया है कि जासूस मोसाद सहित विदेशी खुफिया […]
Post Views: 4,349 गोरखपुर. उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव परिणाम (UP Panchayat chunav Result) को लेकर गोरखपुर (Gorakhpur) में बुधवार को हुए बवाल के बाद जिला प्रशासन ने जिला पंचायत सदस्य के तीन वार्डों के नतीजे बदल दिए हैं. ब्रह्मपुर क्षेत्र के जिला पंचायत के वार्ड नम्बर 60 और 61 के चुनाव परिणाम आने बाद जमकर उपद्रव […]
Post Views: 653 धनबाद। पापा मुझे मारते हैं…। मां के साथ भी मारपीट करते हैं…। अगर मैं उनके साथ चली जाती तो वो मुझे दिल्ली ले जाकर बेच डालते इसलिए जैसे ही मौका मिला, मैं ट्रेन से उतर कर भाग गई…। यह कहना है बंगाल के हावड़ा से दिल्ली जा रही किशोरी का। रेल थाने […]