नई दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स रैपिडो और उबर को झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब तक सरकार कोई नीति नहीं बनाती, तब तक दिल्ली में दोपहिया टैक्सी नहीं चल सकतीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर आदेश पर रोक लगा दी।
वहीं, दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह 30 जून तक दोपहिया गैर-परिवहन वाहनों को चलाने के लिए एक नीति लेकर आएगी।
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