News TOP STORIES नयी दिल्ली राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को झटका, सप्लाई बढ़ाने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज


  • ऑक्सीजन सप्लाई (Oxygen Supply) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से केंद्र को झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने राज्य में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए कहा है कि उच्च न्यायालय ने राज्य की डिमांड की जांच की है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाकर 1200 मीट्रिक टन करने का केंद्र सरकार को आदेश दिया था.

केंद्र ने गुरुवार यानी कल ही ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति को 962 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1200 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया जाए. जिसके जवाब में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था कि ऐसा करने पर कोविड 19 की दूसरी लहर के खिलाफ चल रही लड़ाई का पूरा सिस्टम ही प्रभावित हो जाएगा.

केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के 5 मई को दिए गए आदेश पर स्टे लगाने की मांग भी सुप्रीम कोर्ट से की थी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हमने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अर्जी दी है. हम ऑक्सीजन आवंटन के हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं. केंद्र के सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश चीफ डीके शिवकुमार ने हैरानी जताते हुए ट्वीट किया था, कि क्या सीएम और बीजेपी के सांसद राज्य ऐसे वक्त में मूकदर्शक बने रहेंगे, जब लोग ऑक्सीज की कमी के चलते राज्य में दम तोड़ रहे हैं.