- सेंट्रल विस्टा परियोजना (Central Vista Project) पर रोक लगाने से इनकार करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट ने 31 मई को अपने फैसले में कोरोना की वजह से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था.
याचिकाकर्ता अन्या मल्होत्रा और सोहेल हाशमी द्वारा दायर अपील में एक लाख रुपए के जुर्माने पर आपत्ति जताई गई है.
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मजदूर अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रह रहे हों तो उस पर रोक लगाने का सवाल ही नहीं उठता. अदालत ने कहा कि यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्ता से जुड़ा बेहद जरूरी प्रोजेक्ट है. इसे अलग रखकरर नहीं देखा सजा सकता.
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट में दायर उनकी याचिका पूरी तरह से जन स्वास्थ्य और जन सुरक्षा को लेकर थी लेकिन उसके उद्देश्य को समझा नहीं गया और न ही कोई जांच कराई गई. इस परियोजना को इसलिए रोकने की मांग की गई थी क्योंकि उसमें सुरक्षा के मानदंडों का पालन नहीं हो रहा था. वहां पर कोरोना संक्रमण से बचाव और उसे फैलने से रोकने के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए थे.