बेंगलुरु, : कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों में ड्रेस कोड पर राज्य सरकार के नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है। चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि छात्र स्कूलों और कालेजों से धार्मिक ड्रेस के लिए जिद नहीं कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कालेजों को फिर से खोलने का आदेश जारी किए जाएं।
वहीं, हाईकोर्ट के आदेश पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि, पिछले दो दिन बेहद शांतिपूर्ण रहे हैं। आज हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने मामले को सोमवार के लिए स्थगित करते हुए सभी स्कूलों को फिर से खोलने की अपील की है, लेकिन दोनों पक्षों द्वारा किसी भी धार्मिक ड्रेस कोड का पालन नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि, मैं सभी से एक साथ काम करने और कालेजों में शांति की अपील करता हूं। सोमवार से 10वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खुलेंगे। डिग्री कालेज बाद में खुलेंगे।
बता दें कि, चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि छात्र स्कूलों और कालेजों से धार्मिक ड्रेस के लिए जिद नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने इलाके में शांति बहाल करने के भी निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को कोर्ट में तीन जजों की पीठ ने मामले में सुनवाई की। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने बुधवार को सुनवाई के लिए तीन जजों की एक पीठ का गठन किया था, जिसमें वो खुद भी शामिल हैं। उनके साथ न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जे एम खाजी ने आज मुद्दे से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने सरकार के फैसले के खिलाफ कई दलीलें दी।