रांची

हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने का दिया निर्देश



रांची। हाईकोर्ट ने ग्रामीण कार्य विभाग में कार्य भारित स्थापना (वर्क चार्ज स्थापना) के कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है. बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने इस मामले में सरकार को 8 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अजीत कुमार व चंचल जैन की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रार्थियों की नियुक्ति ग्रामीण कार्य विभाग में कार्य भारित स्थापना में वर्ष 1987 से 1994 के बीच हुई थी. वर्ष 2005 में हाईकोर्ट की वृहद पीठ के आदेश के बाद इनकी नियुक्ति नियमित कर दी गयी. आपको बता दें कि 16 जुलाई 2021 को वित्त विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग ने एक पत्र जारी कर प्रार्थियों को नई पेंशन योजना के तहत मानते हुए उनका सीपीएफ नंबर आवंटित करने का निर्देश दिया. ऐसा नहीं करने पर वेतन रोकने की बात कही गई. कहा गया कि प्रार्थियों को नियमित स्थापना में संपरिवर्तित किया गया है. ऐसे में उनकी सेवा अवधि उनकी नियुक्ति तिथि से मानी जाएगी और विभाग ने भी उसी नियुक्ति तिथि को मानते हुए प्रार्थियों को वित्तीय उन्नयन (एसीपी-एमएसीपी) का लाभ दिया है, लेकिन पेंशन के संदर्भ में विभाग नियमितीकरण की तिथि को नियुक्ति की तिथि मान रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के विपरीत है. इसके बाद अदालत ने इस मामले में प्रार्थियों को वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है. इस संबंध में सत्यनारायण राम सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.