नई दिल्ली, । क्लीनिकल इस्टेबलिशमेंट अधिनियम को लागू करने की संभावना पर विचार करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। ये निर्देश दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया है। कोर्ट ने अवैध पैथोलाजी लैब के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भेज दिया है। अवैध लैब के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद ये निर्णय दिया है।
अकेले दिल्ली ही नहीं देश के कई राज्यों में इस तरह से अवैध पैथोलाजी लैब संचालित है। इनका कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं होता है। इन अवैध पैथोलाजी लैब में जांच होने के बाद जब बात बिगड़ जाती है उसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचता है। आए दिन ऐसी शिकायतें मिलती भी रहती है। अब कोर्ट के आदेश के बाद सभी राज्यों में ऐसे नर्सिग होम, क्लीनिक व पैथोलोजी संचालकों में हड़कंप मच गया है। कई नर्सिग होम, जांच घर संचालकों ने अपने सपने संस्थान को बंद कर फरार हो गया।