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24 घंटे में डिलीट करो ट्वीट, स्मृति ईरानी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का कांग्रेस नेताओं को निर्देश


नई दिल्ली, । दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे को लेकर हाईकोर्ट ने ये समन जारी किया है। स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस नेताओं से दो करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं की तरफ से स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध बार चलाने का आरोप लगाया गया था।

24 घंटे में ट्वीट डिलीट करने का आदेश

याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने कांग्रेस के तीन नेताओं को स्मृति ईरानी की बेटी के खिलाफ लगे आरोपों के लेकर सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और फोटो हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब इससे संबंधित सामग्री को हटा देंगे।

कांग्रेस देगी चुनौती

दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी है। जयराम ने कहा कि स्मृति ईरानी द्वारा दायर मामले का औपचारिक जवाब देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। हम अदालत के सामने तथ्य पेश करेंगे। हम स्मृति ईरानी द्वारा डाली गई याचिका को चुनौती देंगे।

गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप

गौरतलब है कि कांग्रेस नेताओं ने स्मृति ईरानी की बेटी जोइश पर गोवा में अवैध तरीके से बार चलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कांफ्रेंस कर पीएम मोदी से स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग भी की थी। कांग्रेस नेताओं ने कहा था, ‘गोवा में स्मृति ईरानी की बेटी द्वारा चलाए जा रहे एक बार पर फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। लाइसेंस ऐसे शख्स के नाम पर जिसकी मौत 2021 में हो चुकी है। उसकी मौत के बाद बार का लाइसेंस जून 2022 में लिया गया।’

कांग्रेस नेताओं के आरोपों के बाद स्मृति ईरानी ने नोटिस भेजकर माफी मांगने की मांग की थी। नोटिस में कहा गया है कि अगर कांग्रेस नेता बिना शर्त और स्पष्ट रूप से माफी नहीं मांगते हैं और आरोप वापस नहीं लेते हैं, तो आपराधिक कार्यवाही शुरू होगी।