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69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, यूपी सरकार से मांगा जवाब


नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी इस संबंध में जवाब मांगा है। अब इस केस पर अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। तब तक उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों को अपनी दलीलें पेश करनी होगी।

हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्र की पीठ ने रवि कुमार सक्सेना व अन्य 51 द्वारा दाखिल की गई याचिका पर यूपी सरकार यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी किया है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सभी इस संबंध में सात पन्नों में अगली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने को कहा है।