पटना

पटना: अब फोटो युक्त आवासीय प्रमाण मिलेगा


आधार कार्ड के लिए आवासीय प्रमाण पत्र होता है साक्ष्य

(आज समाचार सेवा)

पटना। सरकार ने आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने के नियमों में बदलाव किया है।  अब इसके जरूरतमंदों को फोटो युक्त प्रमाण मिलेगा। आवेदक द्वारा आवेदन करते समय आवेदन में संपूर्ण आवासीय पता के साथ पोस्टल पिड कोड कर उसे स्व अभिप्रमाणित करना होगा।

सामान्य प्रशासन से सभी विभागीय प्रमुखों, सभी विभागाध्यक्षों, सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, सभी जिलाधिकारियों, सचिव बिहार लोक सेवा आयोग, सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, सचिव केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, निबंधक, महानिबंधक पटना हाइ कोर्ट तथा सचिव बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को पत्र लिखकर इस प्रक्रियात्मक बदलाव से अवगत कराया है।

विभाग ने अपने पत्र में कहा है कि भारतीय विशिष्टï पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार पंजीकरण एवं पता सत्यापन के लिए साक्ष्य के रुप में आवासीय प्रमाण पत्र को भी एक दस्तावेज के रुप में सम्मिलित किया गया है। राज्य सरकार के विभिन्न अंचलों से वर्तमान में निर्गत आवासीय प्रमाण पत्रों में प्रमाण पत्र धारकों का फोटो नहीं रहने के कारण इसके सत्यापन में कठिनाई होती है।

आरटीपीएस के माध्यम से आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु स्व अभिप्रमाणित फोटो लगाये जाने की व्यवस्था पूर्व से लागू है। इसके निमित्त सभी अंचलों में वेबकैम एवं स्कैनर की सुविधा भी उपलब्ध है। अब सरकार के स्तर से फोटोयुक्त आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है।

इस प्रयोजन हेतु ऑफ लाइन आवेदन करते समय आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र में अपना संपूर्ण पत पिन कोड के साथ अंकित करते हुए आवेदन के दायीं ओर शीर्ष पर अपना स्व अभिप्रमाणित फोटो लगाना होगा। पूर्ण रुप से भरा हुआ आवेदन अंचल के आरटीपीएस काउंटर पर आवेदक अथवा आवेदक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जमा कराया जायेगा। आरटीपीएस काउंटर पर प्रतिनियुक्त कर्मी प्राप्त आवेदन के साथ सलग्न फोटा का स्कैन कर लिया जायेगा तथा वहीं स्कैंड फोटो आवासीय प्रमाण पत्र में दायीं ओर शीर्ष पर अंकित हो जायेगा।

ऑन लाइन आवेदन में भी यही व्यवस्था लागू की जायेगी। इस प्रक्रिया में आवेदक द्वारा अपने आवेदन में अपना संपूर्ण पता, पिन कोर्ड के साथ अंकित करते हुए आवेदन के साथ स्व अभिप्रमाणित फोटो संलग्ण कर इसे आरटीपीएस पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। आवासीय प्रमाण पत्र के लिए दिये गये आवेदन पत्र की जांच एवं उसके निर्गतन से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी ही आवेदन का सत्यापन करेंगे।

इस पत्र के जारी होने के १० दिन के बाद आरटीपीएस के अंतर्गत आवासीय पता, पिन कोड सहित एवं फोटो युक्त आवासीय प्रमाण पत्र ही निर्गत किया जा सकेगा। नियम तिथि के पूर्व निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र भी पूर्णत: वैध माने जायेंगे। संबद्ध अधिकारियों से अपने संबद्ध अधिकारियों को सरकार के इस फैसले से अवगत कराने को कहा गया है।