इस्लामाबाद, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को न्यायाधीश की अवमानना मामले में कोर्ट से बड़ राहत मिली है। अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। पूर्व पीएम इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) के समक्ष पेश होने के बाद एक सार्वजनिक रैली में सत्र न्यायाधीश की अवमानना की थी।
जज और पुलिस को दी धमकी
पाकिस्तान के डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली में न्यायाधीश और पुलिस के खिलाफ धमकी भरी टिप्पणी को लेकर पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इमरान खान ने उनकी पार्टी के नेता और उनके चीफ आफ स्टाफ शहबाज गिल को रिमांड पर भेजने वाली महिला जज जेबा चौधरी के खिलाफ विवादित भाषण दिया था।