रामपुर। : आजम खान की सदस्यता मामले में रामपुर कोर्ट में शाम पांच बजे तक फैसला आ सकता है। दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हेट स्पीच मामले में कोर्ट आजम खान को तीन साल जेल की सजा सुना चुकी है जिसके बाद उनकी विधानसभा से सदस्यता चली गई थी। अब कोर्ट का फैसला ही तय करेगा कि रामपुर में उपचुनाव होगा या नहीं।
भड़काऊ भाषण मामले में आजम को मिली है तीन साल कैद की सजा
आजम खां को 27 अक्टूबर को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। सजा के अगले दिन उनकी विधायकी विधायकी रद्द करते हुए उप चुनाव की घोषणा कर दी गई। 10 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी, जबकि पांच दिसंबर को मतदान।
सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका
इसके विरोध में आजम खां सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को जारी होने वाली अधिसूचना पर रोक लगाते हुए आदेश दिया है कि आजम खां की सजा पर स्टे के मामले में स्थानीय अदालत सुनवाई सुनवाई करे। गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे इस मामले में आजम खां और सरकार की ओर से अधिवक्ता कोर्ट पहुंच गए।
रामपुर एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई
इनमें स्थानीय अधिवक्ताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी वकील आए है। सुनवाई शुरू हो चुकी है। जल्द ही कोर्ट फैसला लेगी। यदि सजा के फैसले पर स्टे देती है तो चुनाव पूरी तरह टील जाएगा और यदि स्टे नहीं दिया जाता है तो चुनाव की अधिसूचना दोबारा जारी होगी।
सुनवाई के लिए आजम नहीं पहुंचे कोर्ट
सुनवाई के दौरान आजम खां तो नहीं आए, लेकिन भाजपा नेता आकाश सक्सेना कोर्ट पहुंचे हैं। भाजपा नेता ने ही आजम खां के बेटे विधायक अब्दुल्ला के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पैन कार्ड और दो पासपोर्ट बनवाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई हैं।