मेरठ। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम रामकिशोर पांडेय ने दुष्कर्म के दोषी अध्यापक प्रेमप्रकाश निवासी रिठानी थाना परतापुर को 14 साल का कारावास और 21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
कक्षा 10 की थी छात्रा
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र चौहान व कुलदीप मोहन के अनुसार वादी ने वर्ष 2013 में परतापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वादी की नाबालिग बहन कक्षा 10 की छात्रा थी। वह रिठानी निवासी प्रेमप्रकाश के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। इसी बीच उसने किशोरी से दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपित ब्लैकमेल कर छात्रा से दुष्कर्म करने लगा।
प्रताड़ना से तंग आकर पी लिया था तेजाब
अध्यापक की प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने तेजाब पी लिया था। तबीयत बिगड़ने पर छात्रा ने स्वजन को आपबीती सुनाई। पुलिस ने छात्रा के बयान के आधार पर प्रेमप्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय में सरकारी वकील ने सुनवाई के दौरान 10 गवाह पेश किए। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अध्यापक को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया।
किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास
अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम प्रहलाद सिंह द्वितीय ने दुष्कर्म के दोषी सरताज पुत्र मोहम्मद यासीन निवासी लिसाडी गेट को 10 साल के कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।विशेष लोक अभियोजक अवकाश जैन व ज्योति कपूर के अनुसार वादी ने लिसाड़ी गेट थाने में 2014 में रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया था कि उसकी पंद्रह वर्षीय बहन तीन माह से गायब है।
गुमशुदगी दर्ज होने के बाद किशोरी दस जनवरी को घर पहुंची और बताया कि सरताज जबरन उसे उठाकर ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया था। सरकारी वकील ने न्यायालय में पांच गवाह पेश किए। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी मानते हुए सजा सुनाई।