नई दिल्ली, । अंग्रेजी के साथ ही संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कामन लॉ एडमिशन टेस्ट -2024 कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने चार सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ समेत अन्य को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 19 मई को स्थगित कर दी। दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि छात्र सुधांशु पाठक ने याचिका दायर कर यह मांग की है।