दिल्ली, । एयर इंडिया ने सोमवार को अपनी दिल्ली से लंदन जा रही फ्लाइट से एक अनियंत्रित यात्री को उतार दिया। AI 111 विमान में करीब 225 यात्री सवार थे। समाचार एजेंसी एएनआई से मिली जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट ने सुबह 6.35 बजे दिल्ली से उड़ान भरी और कुछ देर बाद विवाद हो गया। इसके बाद फ्लाइट को फिर से दिल्ली आना पड़ा। AI 111 विमान में करीब 225 यात्री सवार थे।
अनियंत्रित यात्री को वापस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट छोड़ने के बाद एयरलाइन ने उसे एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया है। खबर है कि यात्री के गंभीर अनियंत्रित व्यवहार के बाद सुरक्षा कारणों को देखते हुए प्रस्थान के तुरंत बाद फ्लाइट वापस दिल्ली लौट आई। इस पूरे मामले को लेकर एयर इंडिया की तरफ से बयान जारी किया गया है।
एयर इंडिया की तरफ से जारी किया गया बयान
एयरलाइन ने अपने बयान में कहा “यात्री ने फ्लाइट के प्रस्थान करने के साथ ही अनियंत्रित व्यवहार जारी रखा, यहां तक की मौखिक और लिखित चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद पायलट ने दिल्ली लौटने का फैसला किया, फिर यात्री को सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया गया। इसे लेकर यात्री के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। एयर इंडिया में सवार सभी लोगों की सुरक्षा, संरक्षा और गरिमा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम प्रभावित चालक दल के सदस्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है और आज दोपहर लंदन के लिए उड़ान के समय में बदलाव किया गया है।” एयरलाइन ने बताया कि इस बात की सूचना नागर विमानन महानिदेशालय (DCGA) को भी दे दी गई है।
एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला के ऊपर पैशाब करने का मामला
ये पहली बार नहीं है जब एयर इंडिया ने किसी फ्लाइट में इस तरह का हंगामा देखा गया है। इससे पहले जनवरी में शंकर मिश्रा के रूप में पहचाने जाने वाले एक व्यक्ति को पिछले साल 26 नवंबर को एयर इंडिया फ्लाइट में एक महिला पर पेशाब करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को 6 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
आरोपी ने 26 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट में नशे की हालत में 70 वर्षीय एक महिला से पेशाब किया था। इसके बाद महिला द्वारा एयर इंडिया को दी गई शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 4 जनवरी को उसके खिलाफ FIR दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354, 509 और 510 और भारतीय विमान अधिनियम की धारा 23 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। दोषी व्यक्ति और पीड़िता दोनों दिल्ली के बाहर के रहने वाले हैं।