पटना

पटना: घर में शौचालय नहीं, तो चुनाव लडऩे पर पाबंदी


पंचायती राज विभाग का निर्देश

पटना (आससे)। बिहार में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार के घर एक शौचायल होना जरूरी है। यदि उनके घर शौचालय नहीं होगा तो वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने निर्देश जारी किया है। इसके तहत पंचायत चुनाव में नामांकन पर्चा भरने वाले उम्मीदवारों को इस बात का शपथ पत्र भी देना होगा कि उनके घर में शौचालय है।

जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ब्रज बिहारी भगत ने बताया कि आयोग के निर्देश से सभी प्रखंडों के बीडीओ सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस बार उन जगहों पर सहायक बूथ बनाये जाएंगे जहां 850 से अधिक मतदाता होंगे। इसके लिए भी सभी बीडीओ को नये सिरे से सहायक मतदान केंद्रों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव की मुक्कमल तैयारी के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस लिया है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं की है। लेकिन मतदान केंद्र सहित अन्य व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए निर्देश जारी किया गया है। इस बार एक बूथ पर 800 से 850 मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इससे ज्यादा वोटरों होने पर सहायक मतदान केंद्र बनाया जाएगा।

आयोग ने मूल संशोधित मतदान केंद्रों के साथ साथ सहायक मतदान केंद्रों का प्रस्ताव तैयार करने के बाद उसे आयोग के अनुमोदन के लिए भेजने का निर्देश दिया है। प्रखंड के संशोधित व सहायक मतदान केंद्रों की सूची तैयार करने की जिम्मेवारी बीडीओ को दी गई है। बताया कि अब तक 2575 बूथों का भौतिक सत्यापन किया गया है। 2 मार्च को सभी बूथों की सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन किया जाएगा।

अप्रैल-मई में होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव के लिए पंचायती राज विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। इस चुनाव में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा। जिले के 181 पंचायत में नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने से जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 13 लाख 98 हजार 548 हो गई है।  इसमें 2994 नए वोटर शामिल हैं।

एक परिवार के सभी सदस्य एक ही मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बात का पूरा ख्याल रखने को कहा गया है। साथ ही साथ किसी भी मतदाताओं को मतदान केंद्र पहुंचने में दो किमी से अधिक की दूरी तय नहीं करना पड़े इसका भी पालन करने को कहा गया है। यही नहीं एक ग्राम पंचायत में दो से अधिक चलंत मतदान केंद्र नहीं बनाए जायेंगे।