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‘पहले गलतियां सुधार कर लाइए, बांसुरी स्वराज को नहीं दे सकते नोटिस…’, सोमनाथ भारती की याचिका पर बोला कोर्ट –


नई दिल्ली। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह याचिका गलतियों से भरी है।

न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि याचिका पर नोटिस नहीं जारी किया जा सकता है क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है। अदालत ने याचिका में की गई गलतियों को सुधारने को कहा और मामले को 13 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिका की जांच से पता चलता है कि प्रकाशन संबंधी कई त्रुटियां हैं।

किसे मिले थे कितने वोट?

सोमनाथ भारती ने कहा, ”रिटर्निंग ऑफिसर के अनुसार उन्हें 3,74,815 वोट मिले, जबकि स्वराज को 4,53,185 वोट मिले। भारती ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 80 और 81 के तहत नई दिल्ली से लोकसभा के सदस्य के रूप में स्वराज के चुनाव को चुनौती देते हुए दायर की है।”

 

भारती ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव- 2024 के दौरान स्वराज व उनके चुनाव एजेंट की सहमति से अन्य व्यक्तियों द्वारा किए भ्रष्ट आचरण अपनाया है। सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया कि आप के पूर्व मंत्री राज कुमार आनंद वैसे तो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन वास्तव में उन्हें याचिकाकर्ता के खिलाफ उनकी मदद करने के लिए स्वराज की पार्टी द्वारा खड़ा किया गया था।

भारती ने कहा, “राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे और नौ अप्रैल तक उनके के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने 10 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा दे दिया, वोट शेयर में कटौती करके स्वराज की मदद करने के लिए आनंद ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और बाद में 10 जुलाई को वह भाजपा में शामिल हो गए।”