‘सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ईशा फाउंडेशन के आश्रम में दो लड़कियों को जबरदस्ती रखने के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सद्गुरु जग्गी वासुदेव को राहत दी। कोर्ट ने इस मामले पर पुलिस जांच पर रोक लगा दी है। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को कहा था कि तमिलनाडु पुलिस ईशा फाउंडेशन से जुड़े सभी आपराधिक मामलों की जांच करें।मेरी बेटी का ब्रेनवॉश किया गया’
दरअसल, एक रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट ने एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि आश्रम ने उनकी दो बेटियों बेटियों गीता (42) और लता (39) को ब्रेनवॉश कर रखा गया है।