नई दिल्ली। दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओखला से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को आप विधायक को रिहा करने का आदेश जारी किया है।
आम आदमी पार्टी के नेता और ओखला विधानसभा से विधायक Amanatullah Khan को कोर्ट ने गुरुवार को बड़ी राहत दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आप विधायक अमानत उल्लाह खान के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के बॉन्ड पर रिहा करने का निर्देश दिया।
राउज ऐवन्यू कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से फिलहाल इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के बॉन्ड पर रिहा करने का निर्देश दिया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले में मरियम सिद्दीकी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है।