नयी दिल्ली राष्ट्रीय

एसआईआरके लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करें-सुप्रीम कोर्ट


कामके दबावको कम करे राज्य और केन्द्र
नयी दिल्ली (आससे.)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया कि वे स्ढ्ढक्र में लगे बूथ लेवल अधिकारियों के काम के दबाव को कम करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार करें।सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्रि कझगम की उस याचिका पर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि समय पर काम ना कर पाने बीएलओ के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई न की जाए। टीवीके के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि चुनाव आयोग के अफसरों के दबाव की वजह से कई बीएलओ की मौत हो चुकी है। यदि बीएलओ टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रही है।भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी एसआईआर सहित दूसरे वैधानिक कामों को करने के लिए बाध्य हैं। राज्य सरकारों का भी कर्तव्य है कि वे चुनाव आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएं। टीवीके वकील गोपाल शंकरनारायणन हमारे पास 35 से 40 बीएलओ की जानकारी है, जिन्होंने स्ढ्ढक्र के दौरान बहुत ज्यादा काम के दबाव की वजह से आत्महत्या की है। ये सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षक हैं। इन्हें धारा 32 रोपा के तहत नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर वे समय सीमा के भीतर काम पूरा नहीं करेंगे, तो उन्हें 2 साल की जेल होगी। उत्तर प्रदेश में बीएलओ के खिलाफ 50 एफआइईर दर्ज की गई हैं।
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