पटना

राजगीर: नए गाईड लाईन को ले शहर भर की दुकानों को बंद कराने निकली पुलिस प्रशासन


पहले दिन दुकानों को बंद कराने के लिए पुलिस ने किया मशक्कत

राजगीर (नालंदा)(आससे)। कोरोना महामारी फेज टू संक्रमण की दशा और दिशा में सुधार के बजाय स्थिति और बिगड़ती जा रही है। यह परिस्थिति लोगों के द्वारा बरती जा रही बेपरवाही से उत्पन्न हो रहा है। जिसमें संक्रमण के आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि होने के साथ साथ मृत्यु का दर भी चिंताजनक है।

जिसे देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड 19 प्रोटोकॉल सह सरकारी अनुपालन के क्रम में शुक्रवार से नई गाइडलाइंस जारी किया गया। जिसमें अब दुकानें शाम चार बजे तक हीं खुली रहेगी। जिसके अनुपालन को लेकर शुक्रवार की शाम जैसे हीं घड़ी में ठीक चार बजा‌। तो पुलिस प्रशासन ने शहर भर के सभी छोटे बड़े दुकानों को बंद कराने की प्रक्रिया पर अमल कर दिया।

जिनके द्वारा नई गाइडलाइंस के तहत पहले दिन शांति पूर्ण माहौल में सभी दुकानदारों से अपनी दुकानें बंद करने की अपील की जा रही थी। इस क्रम में पुलिस को वैसे दुकानों को बंद कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जहां ग्राहकों द्वारा सामग्रियों की सूची के सामान किराना दुकानदारों द्वारा निकाल कर पैक किया जा रहा था।

हालांकि थानाध्यक्ष संतोष कुमार के नेतृत्व में चार बजे से पहले हीं दल बल के साथ घनी आबादी के सभी दुकानों के आस पास मोर्चा संभाले रखा। और चार बजते हीं जेपी चौक स्थित मेन मार्केट, महावीर हनुमान मंदिर चौक स्थित सब्जी मंडी तथा उसके इर्द-गिर्द, बस स्टैंड चौराहा, कुंड क्षेत्र सहित अन्य लोकेशन की सभी छोटे बड़े दुकानों को बंद कराते दिखे।  इस दौरान जागरूक दुकानदारों द्वारा स्वत: स्फूर्त अपनी दुकानों का शटर डाउन करते दिखे।

बता दें कि बिहार का हर शहर कोरोना वायरस संक्रमण फेज टू से बेहाल है। कोरोना से बचाव के लिए राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। हालंकि रोजाना सामने आने वाले मामलों में कमी नहीं आ रही। कोरोना के कहर को देखते हुए बिहार में आज से कई पाबंदियां लगाई गई हैं। इसमें दुकानों को खोलने की समय सीमा तय की गई है और नाइट कर्फ्यू के टाइम में बदलाव किया गया है। नई गाइडलाइंस 29 अप्रैल यानी आज से प्रभावी होंगी। इसके मुताबिक शहर में दुकानें अब शाम 4 बजे तक ही खुल सकेंगी। दुकानें अल्टरनेट हिसाब से खोली जाएंगी।

बताते चलें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है। कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और, बिहार में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना पोजिटिव मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में 29 अप्रैल से सभी दुकानें शाम 6 बजे की बजाय दोपहर बाद चार बजे बन्द होंगी।

जबकि नाईट कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसके अनुसार विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा रहेगी। विवाह समारोह के लिए नाईट कर्फ्यू रात 10 बजे से प्रभावी होगा। जिसमें डीजे का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।