(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। जिन मृत शिक्षकों की ईपीएफ योजना के तहत एक माह की भी कटौती हुई है, उनके परिजनों को ढाई लाख रुपये की अनुग्रह राशि, तीन माह की कटौती के बराबर सहयोग राशि एवं कम से कम ढाई हजार रुपये के पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्यसचिव संजय कुमार से सोमवार को मिलने के बाद बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि इस मामले में अपर मुख्यसचिव ने ईपीएफ अधिकारी राजेश कुमार से फोन पर बात की है।
अपर मुख्यसचिव श्री कुमार ने कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों के टीकाकरण एवं अन्य कर्मियों की भांति पारिश्रमिक देने के लिए स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा जायेगा। मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा का लाभ दिया जायेगा।
बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष श्री कुमार ने बताया कि अपर मुख्यसचिव ने आश्वस्त किया है कि जिम मृत शिक्षकों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव होगी अथवा मृत्यु प्रमाण-पत्र में मृत्यु का कारण कोरोना होगा, उनके परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार लाख रुपये की सहयोग राशि दिलायी जायेगी।
आपको याद होगा कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से पिछले दिनों जारी एक वक्तव्य में दावा किया गया था कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राज्य भर में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों के 786 शिक्षक-कर्मियों की सांस टूटी है। उसी पर सूची के साथ अपर मुख्यसचिव द्वारा बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि बुलाये गये थे। हालांकि, संघ के कार्यकारी अध्यक्ष ने सूची सौंपने के लिए समय लिया है।
वार्ता के दौरान शिक्षा विभाग के विशेष सचिब गिरिवर दयाल सिंह एवं माध्यमिक शिक्षा के उपनिदेशक अमित कुमार भी उपस्थित थे।