लखनऊ। योगी सरकार ने यूपी के व्यापारियों और आम जनता को एक बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 में दर्ज मुकदमे को चेतावनी के साथ वापस लेने जा रही है। कानून मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। योगी सरकार के इस फैसले के बाद कोविड-19 प्रोटोकाल तोडऩे और लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमे वापस लेने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा। यूपी के व्यापारियों और आम जनता को कोरोना और लॉकडाउन तोडऩे के मामलों में पुलिस और कचहरी की दौड़ अब नहीं लगानी पड़ेगी। योगी सरकार का मानना है कि कोविड के मुकदमों से आम लोगों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ेगी। थानों में दर्ज एफआईआर को हवाला देते हुए पुलिस को लोगों को परेशान करने का मौका मिल सकता है। इसलिए यूपी सरकार ने ऐसे सभी मुकदमों को वापस लेने का मन बना लिया है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को अफसरों को निर्देश जारी किया जिसमें प्रमुख सचिव से प्रदेशभर में दर्ज मुकदमों का ब्योरा जुटाने को कहा गया है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि व्यापारियों की लंबे समय से यह मांग थी, जिस पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने इन मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।