एनजीटी का निर्देश एक याचिकाकर्ता के इस आरोप के मद्देनजर आया है कि निगम ने एसडब्ल्यूएम संयंत्र के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की अनुमति के उल्लंघन में परियोजना स्थल पर सभी प्रकार के कचरे को डंप करना जारी रखा है। आवेदक ने ट्रिब्यूनल के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि भूजल को प्रदूषित करने से बचने के लिए सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।
ट्रिब्यूनल ने समन्वय अनुपालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में वन्यजीव विभाग के साथ साइट की जांच करने के लिए सीपीसीबी, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य वन्यजीव विभाग के अधिकारियों को शामिल करते हुए संयुक्त पैनल बनाने का निर्देश दिया।
ट्रिब्यूनल ने हरियाणा के पंचकुला जिले के झुरीवाला गांव में अपने आसपास के भूजल पर लैंडफिल के निगेटिव प्रभाव के बारे में संबंधित अधिकारियों से एक व्यापक रिपोर्ट मांगी है।