हालांकि, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुरोध पर तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी, जो मामले में सुनवाई की अगली तारीख भी है।
नरेंद्र गिरि मौत मामले के सभी आरोपी सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जेल से पेश हुए पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति देने से इनकार करते हुए आरोप लगाया कि सीबीआई ने यह अर्जी सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए दाखिल की है।
चूंकि इस परीक्षण को करने के लिए आरोपी की सहमति आवश्यक है, इसलिए सीजेएम कोर्ट ने सीबीआई के आवेदन को खारिज कर दिया।
सीबीआई ने अपने आवेदन में अखिल भारतीय अखाड़े के पूर्व प्रमुख महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद आनंद गिरी, आद्या प्रसाद उनके बेटे संदीप तिवारी के पॉलीग्राफ टेस्ट का आदेश देने का अनुरोध सीजेएम अदालत से किया था।