रांची

बीएयू में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक


बीएयू में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
रांची। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में हो रही नियुक्ति प्रक्रिया पर झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में आज बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर सह कनीय वैज्ञानिकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में हो रही नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी। साथ ही विश्वविद्यालय से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। जानकारी हो कि आज विश्वविद्यालय में इन पदों के लिए साक्षात्कार लिया जा रहा है। इस संबंध में डॉ. संजीत कुमार व 13 अन्य की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जब तक पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं की जाती है। तब तक पूर्व से संविदा के आधार पर नियुक्त लोगों को दोबारा संविदा के जरिए नियुक्ति से नहीं हटाया जा सकता है। उनकी ओर से कहा गया कि आज ही उक्त पदों पर यूनिवर्सिटी की ओर से साक्षात्कार की प्रक्रिया की जा रही है। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। इस पर अदालत ने प्रार्थी की दलील को मानते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अदालत ने इस मामले में विश्वविद्यालय से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। ज्ञात हो कि इससे पहले सोमवार को असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के मामले में ही हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि राज्य के सभी महत्वपूर्ण पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है।