पटना

बिहार की जेलों में बंद कैदियों से नहीं मिल सकेंगे मुलाकाती


पटना (आससे)। बिहार में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जेल प्रशासन ने अहम फैसला लिया है। राज्य के जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा ने सभी जेलों में मुलाकातियों की व्यवस्था पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह रोक 31 जनवरी तक जारी रहेगी। सोमवार को जेल आईजी ने अपने आदेश में कहा कि बिहार में कोरोना महामारी के तीसरे लहर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, पिछले एक सप्ताह में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। उन्होंने अपने दिए निर्देश में कहा कि जेलों में बंद कैदियों में तीसरे लहर को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है।

जेल आईजी ने यह भी माना कि बाहर से आने वाले मुलाकातियों की तलाशी लिए जाने के दौरान जेल के अंदर तैनात सुरक्षाकर्मियों में कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी आशंका है। उनके मुताबिक अपने दायित्व निर्वहन के दौरान सुरक्षाकर्मी जेल में बंद कैदियों के भी संपर्क में आते हैं जिससे उनके संक्रमित होने की संभावनी बनी रहती है। हालांकि जेल प्रशासन ने बंदियों को उनके परिजनों से फोन पर बात करने की इजाजत दी है, इसके लिए कारागार के अंदर छह पीसीओ लगाया गया है। इस पीसीओ से सप्ताह में पांच दिन कैदी अपने परिजनों से एक बार में पांच मिनट बात कर पाएंगे।

जेल आईजी ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जेलों के अंदर मुलाकात पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस आदेश की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेल आईजी के संबंधित निर्देश प्रदेश के सभी सेन्ट्रल, जेल मंडल, जेल उपकारा और मुक्तकारा को दिया गया है।