अब पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना लेकर छोडऩे का प्रावधान, जुर्माना की राशि राज्य सरकार जल्द हीं तय करेगी
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- बार-बार पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना दोनों
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(आज समाचार सेवा)
पटना। बिहार विधानसभा में बुधवार को मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक-2022 पास हो गया। यानी अब पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छूट सकते हैं। जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की जेल होगी। विधेयक को बिहार सरकार ने पहले से तैयार कर लिया था। हंगामा होने और इसको लेकर एक मत बनाने को लेकर इसे बजट सत्र के अंतिम एक दिन पेश किया गया। हालांकि, बिहार सरकार की कैबिनेट से इसको पहले ही मंजूरी मिल गई थी।
सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारी की थी। इस संशोधन विधेयक पर हंगामा ना हो इसको लेकर सभी विधायकों को संशोधन की एक-एक प्रति पहले ही पढऩे के लिए दी जा चुकी थी। बिहार सरकार की शराबबंदी कानून को लेकर हो रही फजीहत के बाद ये फैसला लिया गया है।
बिहार सरकार ने सदन में जो संशोधन किए, वे इस प्रकार हैं-नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने जब्त सामान नहीं पेश करना होगा। पुलिस पदाधिकारी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश कर सकते हैं। नमूना सुरक्षित रखकर जब्त सामान को नष्ट किया जा सकेगा। इसके लिए परिवहन की चुनौती और भूभाग की समस्या दिखाना होगा। डीएम के आदेश तक जब्त वस्तुओं को सुरक्षित रखना जरूरी नहीं होगी। मामले की सुनवाई एक साल के अंदर पूरी करनी होगी। धारा-37 में सजा पूरा कर चुका आरोपी जेल से छूट जाएगा। तलाशी, जब्ती, शराब नष्ट करने को लेकर है विशेष नियम लागू होंगे।
विधानसभा की सुबह कार्यवाही शुरू होते ही कानून व्यवस्था और शराबबंदी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पटना में लगातार हो रही हत्या पर कहा कि सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल खराब है। सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रहा है और हालात बिहार के काफी खराब है। कोई सुरक्षित नहीं है और बिहार की हालत काफी खराब है। कोई भी सुरक्षित नहीं है।
शराब बंदी कानून में संशोधन पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यही कर सकती है। सरकार से कुछ नहीं संभल रहा है और बिहार में लगातार शराब मिल रहा है और सरकार शराब बंदी कानून को पालन करने में लोगों को प्रताडि़त कर रही है।
मंत्री संजय झा ने शराबबंदी संशोधन विधेयक पेश होने पर कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से राज्य में शराबबंदी कानून को सभी के सहयोग से लागू किया। इससे समाज में बहुत ही सकारात्मक संकेत गया है और इस संशोधन में छूट भी है और कड़ाई दी है। उन्होंने कहा कि पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने शराबबंदी कानून के पक्ष में हाथ उठाकर अपना समर्थन दिया था। इसे सभी को याद रखना चाहिए।