पटना

बिहार में मान्यताप्राप्त अनुदानित मदरसों को चलायेगी प्रबंध समिति


      • प्रबंध समिति के गठन को बनी नियमावली
      • दिये गये व्यापक अधिकार, तीन वर्षों का होगा कार्यकाल

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। राज्य में मौलवी स्तर तक के गैरसरकारी मान्यताप्राप्त अनुदानित मदरसों के लिए प्रबंध समिति गठित होगी। मदरसों के संचालन को लेकर प्रबंध समिति को व्यापक अधिकार दिये गये हैं। हर मदरसे की प्रबंध समिति का कार्यकाल।

मौलवी स्तर तक के गैरसरकारी मान्यताप्राप्त अनुदानित मदरसों के लिए प्रबंध समिति के गठन को लेकर नियमावली बनायी गयी है। यह ‘बिहार राज्य गैरसरकारी मान्यताप्राप्त अनुदानित मदरसा प्रबंध समिति गठन नियमावली, 2022’ कही जायेगी। यह नियमावली बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 के तहत बनायी गयी है। इसकी अधिसूचना शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज के हस्ताक्षर से जारी हुई है। मदरसे के पोषक क्षेत्र के वयस्क निवासियों की आम सभा के माध्यम से प्रबंध समिति का गठन होगा।

प्रबंध समिति में हेड मौलवी, उनके द्वारा नामित दो वरिष्ठï शिक्षक, दो भूमि दानदाता, मदरसे में पढऩे वाले बच्चों के दो अभिभावक, प्राच्य भाषा (अरबी-फारसी) के न्यूनतम फौकानिया की योग्यता वाले दो सदस्य तथा मदरसा बोर्ड द्वारा नामित एक शिक्षा पदाधिकारी सदस्य होंगे।  प्रबंध समिति के गठन के दो सप्ताह के अंदर उसकी बैठक होगी, जिसमें सदस्यों में से अध्यक्ष और सचिव का चयन सर्वसम्मति या अधिकांश मतों के द्वारा किया जायेगा। बैठक में कम-से-कम पांच सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। हेड मौलवी और शिक्षक प्रतिनिधि अध्यक्ष और सचिव के रूप में नहीं चुने जायेंगे।

मदरसा बोर्ड के अनुमोदन के बाद ही प्रबंध समिति वैध होगी।प्रबंध समिति के पास शिक्षा विभाग और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी अधिकार होंगे। मदरसों के उचित प्रबंधन, प्रशासन एवं विकास के अधिकार प्रबंध समिति को होंगे। दान लेना, क्रय करना, निर्मित भवन की मरम्मती या जीर्णोद्धार, विकास पर खर्च, मदरसे की सम्पत्ति का संरक्षण,  अनुदान या चंदा प्राप्त करना, लेखा व अभिलेख का संधारण, उपलब्ध निधि के भीतर व्यय, छात्रवृत्ति एवं पारितोषिक के लिए अनुदान के अतिरिक्त धन की व्यवस्था, छात्रावास की स्थापना, क्रीड़ा भूमि, उपस्कर एवं पुस्तकालय की व्यवस्था, छात्र-छात्राओं व मदरसों के विकास को उप समितियों के गठन के साथ ही और भी कई अधिकार प्रबंध समिति को दिये गये हैं।

नियमावली में प्रबंध समिति के विवाद के निपटारे के अधिकार तय प्रक्रिया के तहत बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को दिये गये हैं।