रामपुर। : रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता लेने में धोखाधड़ी के मामले में शहर विधायक आजम खां के स्थायी जमानत प्रार्थना पत्र पर आज एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता में फर्जी अभिलेख लगाने के मामले में आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए स्थानीय कोर्ट में प्रार्थना पत्र देने के लिए कहा था।
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद ही आजम खां 20 मई को सीतापुर जेल से बाहर आए थे। आजम खां के खिलाफ 89 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 88 में उनको जमानत मिल चुकी है। रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता के मामले में ही बाकी रह गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए स्थानीय अदालत से स्थायी जमानत लेने के आदेश दिए थे। इस फैसले के बाद ही आजम खां की सीतापुर जेल से रिहाई हुई थी।
जम खां रामपुर सीट का 2019 का लोकसभा चुनाव जीत कर सांसद बने थे। इसके बाद एक के बाद एक उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। उन्होंने मुकदमों का शतक तक पूरा किया। उन पर भैंस बकरी की चोरी, लूटपाट, जमीन कब्जाने, डकैती के आरोप लगे। उन्हें भू-माफिया तक घोषित कर दिया गया। कुछ मुकदमों में आजम खां की पत्नी तजीन फात्मा और बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम को भी नामजद किया गया।
इन्हींं मुकदमों के चलते आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला को सीतापुर जेल में बंद किया गया था। तजीन फात्मा और अब्दुल्ला तो कुछ महीने बाद जेल से रिहा हो गए थे लेकिन आजम खां की रिहाई नहीं हो पाई थी। जेल में रहने के दौरान कोरोना की सेकेंड वेव में आजम खां भी संक्रमण के शिकार हो गए थे। इसके चलते करीब दो महीने तक वे लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती रहे थे। बाद में स्वस्थ होने पर उन्हें फिर से सीतापुर जेल भेज दिया गया था।