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Bengal: अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका भाजपा नेताओं के घरों का घेराव करने पर लगी रोक –


कोलकाता, कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के 5 अगस्त को विरोध प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। 21 जुलाई को टीएमसी के शहीद दिवस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 5 अगस्त को भाजपा नेताओं के आवास का ‘घेराव’ करने का ऐलान किया था।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अभिषेक अब भाजपा के नेताओं के घर का घेराव नहीं कर सकेंगे।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगननम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया,

प्रतिवादियों और सभी संबंधित लोगों को 5 अगस्त को आम जनता को असुविधा पहुंचाने वाले ऐसे किसी भी विरोध प्रदर्शन या घेराव या यातायात को अवरुद्ध करने से रोका जाता है।

सुवेंदु अधिकारी का ममता पर हमला

याचिकाकर्ता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि जब टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी की 21 जुलाई की रैली से घेराव का आह्वान किया, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसी मंच से अपने भाषण में इस आह्वान की पुष्टि की थी।

केंद्र का विरोध करना था वजह

टीएमसी के डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक ने केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल को देय धनराशि जारी करने की मांग को लेकर सभी भाजपा नेताओं के घरों के घेराव का आह्वान किया था। हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा था कि विरोध प्रदर्शन भाजपा नेताओं के घरों से 100 मीटर दूर होना चाहिए।

सुवेंदु अधिकारी ने कोर्ट से की थी अपील

यह दावा करते हुए कि विरोध प्रदर्शन की कमान अभिषेक ने संभाली थी और मुख्यमंत्री ने इसकी पुष्टि की थी, सुवेंदु अधिकारी ने कोर्ट से अपील की थी कि किसी भी रैली को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अभिषेक की ओर से पेश वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट में कहा था कि यह घेराव प्रतीकात्मक होगा और भाजपा नेताओं के घरों से 100 मीटर की दूरी पर आयोजित किया जाएगा।