नई दिल्ली, दिल्ली के कथित शराब घोटाले के ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की विशेष अदालत में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 26 अप्रैल को शाम 4 बजे कोर्ट अपना फैसला आएगा।
सिसोदिया के वकील ने रखा पक्ष
बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आबकारी नीति घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील ने कहा ईडी का काम यह बताना नहीं है कि मंत्रियों के समूह (Group of Minister) और कैबिनट में क्या हुआ। ईडी का काम यह बताना होना चहिये कि अगर कोई अपराध हुआ तो इससे किसको फायदा हुआ।
26 अप्रैल को आएगा फैसला
मनीष सिसोदिया के वकील दयन कृष्णन ने कहा कि सिर्फ अनुमानों के आधार पर सिसोदिया को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। सिसोदिया के खिलाफ मनी लांड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। बता दें कि ईडी के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 26 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले कोर्ट शाम 4 बजे अपना फैसला सुनाएगी।
नीति को संशोधित करने में सिसोदिया ने निभाई भूमिका- ED
इससे पहले 12 अप्रैल को कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोर्ट में अपनी दलीलें पेश किया था। ईडी ने कहा कि आबकारी नीति को संशोधित करने और लागू करने में मनीष सिसोदिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि आबकारी विभाग में नीति का मसौदा तैयार करने का तर्क पूरी तरह से झूठा है।
कोर्ट से सिसोदिया की बढ़ी न्यायिक हिरासत
खास बात है कि इससे पहले सीबीआई के मामले में विशेष अदालत ने 31 मार्च को जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अभी मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। सोमवार यानी 17 अप्रैल कोर्ट की तरफ से सीबीआई मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 27 अप्रैल तक बढ़ा दिया है, जबकि ईडी मामले में अदालत ने उनकी कस्टडी को 29 अप्रैल, 2023 तक बढ़ा दिया है।