- दिल्ली सरकार ने आज (रविवार) को स्टेडियम और खेल परिसरों को 5 जुलाई से खोलने की अनुमति दी है। हालांकि दर्शकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। विशेष रूप से राजधानी में 6 सप्ताह से अधिक समय तक लॉकडाउन लागू रहने के बाद अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरू हुई है। कोविड की दूसरी लहर का प्रकोप कम होते ही कई आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है। फिलहाल स्पा, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स और स्वमिंग पूल बंद रहेंगे।डीडीएमए (DDMA) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पूरे दिल्ली के एनसीटी में सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, राजनीतिक सभागार, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, स्पा और मनोरंजन पार्क प्रतिबंधित हैं। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह डीडीएमए ने 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ जिम और योग संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति है। बैंक्वेट्स, मैरिज हॉल और होटलों को भी केवल 50 मेहमानों की उपस्थिति के साथ शादियों की मेजबानी करने की परमिशन दी गई है। जबकि 50 प्रतिशत क्षमता तक के रेस्तरां और बाजारों को पहले ही खोलने की अनुमति दी जा चुकी है।दिल्ली अनलॉक 6.0: क्या खुला और क्या रहेगा बंद:
– सभी आवश्यक गतिविधियां पूरी तरह से चालू है।
– बाजार, मॉल की सभी दुकानें खुलेंगी।
– साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।
– सरकारी/निजी कार्यालयों को परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति।
– जिम और योग संस्थान 50 प्रतिशत उपस्थिति तक खोल सकते हैं।
– मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटलों में भी 50 लोगों की उपस्थिति में शादियों को आयोजित करने की अनुमति दी गई है।
– अधिकतम 50 मेहमानों के साथ समारोहों की अनुमति है।
– रेस्टोरेंट और बार 50 फीसदी क्षमता पर काम कर सकते हैं
– दिल्ली मेट्रो भी 50 फीसदी क्षमता पर काम कर सकती है
– सिनेमा, थिएटर, स्पा बंद रहेंगे
– स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे