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IHBAS को दी जाए अनुमति, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिए निर्देश


  • हाईकोर्ट ने शनिवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान (IHBAS) के प्रस्ताव पर विचार करने करे और 60 से 80 बेड्स वाले कोविड केयर सेक्शन फैसिलिटी स्थापित करने के लिए अनुमति दे. न्यायमूर्ति प्रथिबा सिंह की एकल पीठ ने कहा, “दिल्ली शहर में COVID-19 रोगियों और कोविड सुविधाओं से संबंधित बेड्स की बड़ी कमी और गंभीर मांग को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के प्रधान सचिव, प्रस्ताव को IHBAS से संसाधित करें, जिसे भेजा गया है. प्रस्ताव की कॉपी GNCTD के वकील को भी सौंप दी गई है.”

IHBAS ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि उसने दिल्ली सरकार से IHBAS में 60 या 80-बेड्स वाले कोविड केयर सेक्शन फैसिलिटी की स्थापना के लिए अनुमति देने और विचार करने का आग्रह किया है. कोर्ट ने कहा कि यदि विशेष कोविड सुविधा के लिए कोई अतिरिक्त उपाय आवश्यक हैं, तो अस्पताल अधिकारियों के साथ समन्वय में जीएनसीटीडी द्वारा किया जाएगा.

दिल्ली कोर्ट 13 मई को करेगा अगली सुनवाई

कोर्ट ने कहा कि आवेदन प्रोटोकॉल और मानदंडों के अनुसार, आईएचबीएएस में उक्त कोविड सुविधा को तुरंत चालू करने का प्रयास किया जाएगा. अदालत ने 13 मई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया, जिसमें काउंसल को आईएचबीएएस में कोविड सुविधा के निर्माण के इस मुद्दे पर रिपोर्ट करने के लिए कहा है. इस सुनवाई के दौरान, यह पता चला है कि आईएचबीएएस की कुल क्षमता 200 से अधिक बेड्स की है और इस समय लगभग 50 बेड्स भरे हैं. दिल्ली को कोरोना के बढ़े प्रकोप की वजह से बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ा है. हालांकि अब सरकार दावा कर रही है कि स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी पर लौट रही हैं.