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IIT BHU Case: कॉल डिटेल से लेकर रास्तों पर लगे कैमरे खंगाल रही है पुलिस,


वाराणसी। आइआइटी बीएचयू की छात्रा के साथ छेड़खानी के मामले में बढ़ी धारा 376 डी के गुनहगारों को उम्र कैद की सजा मिल सकती है। पुलिस की तफ्तीश पर पुलिस विशेषज्ञ नजर बनाए हुए हैं। केस डायरी के हर बिंदु को पढ़ा जा रहा है क्योंकि विवेचक की एक चूक से गुनहगारों पर कानूनी फंदा कमजोर पड़ सकता है।

तफ्तीश के क्रम में तथ्यों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। गुरुवार को पुलिस पीड़िता को लेकर अपर सिविल जज षष्ठम (जूनियर डिविजन) के कोर्ट में पहुंची, यहां दिया गया बयान ही विशेष मायने रखेंगे।

लगे इन धाराओं के मायने
509 : लज्जा का अनादर के गुनाह में तीन साल की सजा।
341 : जबरदस्ती रोकना या पकड़कर ले जाने में दूसरे तथ्यों के आधार पर सजा।

पुलिस घटना स्थल से शहर की ओर जाने वाले राह पर लगे कैमरे को खंगाल रही है, इसके अलावा आधी रात में घटना के वक्त सक्रिय रहे मोबाइल की काल डिटेल रिपोर्ट का मिलान कर रही है।

बताते चलें आइआइटी बीएचयू की छात्रा के बयान के बाद पुलिस ने मामले में सामूहिक दुष्कर्म की धारा जोड़ी है। शुरुआत में छेड़खानी की बात सामने आई थी। घटना के आठवें दिन बुधवार को छात्रा का बयान दर्ज किया गया, जिसके आधार पर 376 डी की नई धारा जोड़ी गई। बीएचयू और आइआइटी कैंपस आंदोलित रहा। गुरुवार को नौवें दिन बीएचयू के छात्रों ने संयम बरता।