रांची, Jharkhand High Court, JPSC News झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सहायक अभियंता नियुक्ति की पीटी परीक्षा में आरक्षण देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत में मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।
हालांकि इस दौरान अदालत ने कहा कि याचिका में अदालत के अंतिम फैसले से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी। साथ ही अदालत ने जेपीएससी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस मामले में जिन लोगों का साक्षात्कार लिया जा चुका है, उन्हें हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी जाए।
बता दें कि इस संबंध में भास्कर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि सहायक अभियंता नियुक्ति के प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया गया है। जबकि पीटी में आरक्षण देने का राज्य सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है।