नई दिल्ली । पाकिस्तान में बीते तीन दिनों से ही सियासी पारा उफान पर है। इमरान खान और समूचा विपक्ष आमने सामने है और फिलहाल गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी गई है, जहां इसकी सुनवाई जारी है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ कर रही है जिसका नेतृत्व चीफ जस्टिस आफ पाकिस्तान कर रहे हैं। एआरवाई न्यूज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नेशनल असेंबली का रविवार को हुई कार्यवाही का रिकार्ड तलब किया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि इतने दिनों के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कैसे गैरकानूनी हुई। चीफ जस्टिस ने इस दौरान कहा कि कोर्ट केवल डिप्टी स्पीकर के अधिकार क्षेत्र तक ही सीमित है।
इमरान खान को विपक्ष ने बताया चोर
इस बीच विपक्ष ने इमरान खान को पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी व्यक्ति बताया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जब इमरान खान के पास सरकार बचाने का कोई रास्ता नहीं रहा तो उन्होंने डिप्टी स्पीकर के रास्ते संविधान का उल्लंंघन किया। विपक्ष ने ये भी कहा है कि जिस किसी ने इमरान खान का हुक्म माना है उन सभी के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 6 के खिलाफ मामला चलाया जाएगा। पीएमएल-एन के नेता शाहबाज शरीफ का कहना है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कानूनी अड़चन थी तो स्पीकर ने इसको आठ मार्च को क्यों स्वीकार किया था।
सुप्रीम कोर्ट का रुख
नेशनल असेंबली में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों को सुनने और उनकी राय जानने की बात कही थी। अब इस मामले की आज भी सुनवाई होनी है। पाकिस्तान की मीडिया में इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच ये बात सामने निकलकर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले में फैसला लेने में देर कर दी है। ऐसे में यदि और अधिक देरी की गई तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा।