नई दिल्ली, पैगम्बर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर भाजपा से निष्कासित किए गए नवीन कुमार जिंदल को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नवीन जिंदल के खिलाफ दायर सभी एफआईआर को दिल्ली पुलिस के पास ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने दिल्ली पुलिस द्वारा जांच पूरी होने तक नवीन जिंदल को अंतरिम संरक्षण भी दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट जाने की इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने नवीन जिंदल को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने की इजाजत भी दी है। कोर्ट ने कहा कि आगे के सभी केस को भी जांच के लिए दिल्ली पुलिस के पास भेजा जाएगा।
8 हफ्ते तक गिरफ्तारी पर रोक
मामले पर सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा, ‘सभी केस दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट को ट्रांसफर किए जाएंगे। 8 हफ्ते तक आरोपी के खिलाफ कोई प्रारंभिक कार्रवाई या एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, जिससे वह दिल्ली हाईकोर्ट के सामने उचित दलील रख सकें।