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SC ने Live Streaming को लेकर जारी किया ड्राफ्ट, जानिए किन मामलों को रखा गया है बाहर


  • नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी ने अदालत की सुनवाई के लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए सोमवार को नियमों का मसौदा जारी किया। इसका मकसद न्याय तक पहुंच, व्यापक पारदर्शिता, समावेशिता लाना है।

मसौदा नियमों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि स्थानांतरण याचिकाओं समेत वैवाहिक विवाद, यौन अपराधों से संबंधित मामलों, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत शुरू की गयी सुनवाई, महिलाओं के खिलाफ लैंगिक आधार पर हिंसा से जुड़े मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि सुनवाई या किसी हिस्से की लाइव-स्ट्रीमिंग को अनुमति दी जाए या नहीं, इस पर पीठ अंतिम निर्णय करेगी। हालांकि पीठ का फैसला खुली और पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों पर आधारित होगा। विज्ञप्ति के मुताबिक कमेटी ने सभी हितधारकों से मसौदा नियमों के संबंध में जानकारी, प्रतिक्रिया और सुझाव मंगाए हैं।

इसके अलावा, समिति ने कहा कि कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए बुनियादी ढांचे को स्थापित करना जरूरी है। मॉडल लाइव स्ट्रीमिंग नियमों के लिए बंबई, दिल्ली, मद्रास और कर्नाटक उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की एक उप-समिति गठित की गयी है। उप-समिति व्यापक विचार-विमर्श करेगी और इस पर गौर करेगी।